Disaster Relief Fund / आपदा प्रभावितों की सहायता राशि में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी

Disaster Relief Fund / आपदा प्रभावितों की सहायता राशि में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने आपदा राहत सहायता राशि में 20 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है | बारिश , बाढ़ आदि आपदा का सामना कर रहे लाखों पीड़ित परिवार को राहत पहुँचाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है | घरों , फसलों , अस्पतालों , स्कूलों को हुए नुकसान के साथ ही शारीरिक क्षति में भी इसका लाभ मिलेगा |

फसलों के नुकसान पर अब इतना मुआवजा मिलेगा

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किसानों को फसलों के 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान पर सिंचित क्षेत्रों में 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर अब 8500 रूपये और सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में 13500 रूपये के स्थान पर 17000 रूपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि दी जायेगी | यह बढ़ोतरी क्रमशः 25 और 20 प्रतिशत है | गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग में निदेशक पवन कुमार ने राज्यों को वर्तमान में बाढ़ और अतिवृष्टि के मामलों में नई दरों से सहायता देने के लिए दिशा – निर्देश जारी कर दिए हैं | संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू होंगी | केंद्र सरकार ने राज्यों से सभी एकल लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराने को कहा है |

मत्स्यपालकों , हस्तशिल्पियों , हथकरघा कलाकारों को नुकसान पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गयी है | घरों के पूरी तरह नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने और पशुओं की मृत्यु पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गयी है | हालाँकि , मृत्यु पर परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि में कोई वृद्धि नहीं की गयी है |

Disaster Relief Fund / आपदा प्रभावितों की सहायता राशि में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी

2 thoughts on “Disaster Relief Fund / आपदा प्रभावितों की सहायता राशि में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी”

  1. सिंचित क्षेत्रों में 68 से नहीं मिलता है असिंचित क्षेत्रों में मिलता है

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