UP New Registry Rule: यूपी में 5000 रूपये में कर सकेंगे अपनों के नाम सम्पति का रजिस्ट्री, शासनादेश जारी

UP New Registry Rule: यूपी में 5000 रूपये में कर सकेंगे अपनों के नाम सम्पति का रजिस्ट्री, शासनादेश जारी

UP New Registry Rule /यूपी में अब 6000 रूपये में कर सकेंगे अपनों के नाम सम्पति का रजिस्ट्री, शासनादेश जारी
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर बड़ी राहत दी है। योगी सरकार की कैबिनेट ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । इस नियम के अनुसार अपनी संपत्ति अपने परिवार के ही किसी सदस्य के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड यानी दान विलेख में ₹5000 के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी । इसके अलावा ₹1000 की प्रोसेसिंग फीस और लगेगी।

अभी तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार शुल्क देना पड़ता था जिससे लोगों को रजिस्ट्री का खर्च काफी ज्यादा आता था इस योजना के तहत छूट पाने वालों में परिवार के सदस्य जैसे माता- पिता, पति -पत्नी , बेटा -बेटी , बहु , दामाद , सगा भाई , सगी बहन और उनके बच्चे आएंगे । यह योजना अभी ट्रायल के रूप में शुरू की गई है जिसका लाभ 6 महीने के लिए मिलेगा । इस योजना से राजस्व और रजिस्ट्री विभाग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इस समय सीमा को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा । वैसे यह सुविधा पहले से कई राज्यों महाराष्ट्र , कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लागू है अब इस कड़ी में यूपी का भी नाम जुड़ गया है ।

शासन ने रक्त सम्बन्धियों के बीच सम्पति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट की अधिसूचना 18/06/2022 को जारी कर दी है । स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगर प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने रक्त सम्बन्धियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000 रु कर दी गयी है ।

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