How to apply for Varasat online / उत्तर प्रदेश में जमीन वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
How to apply for Varasat online / उत्तर प्रदेश में जमीन वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
दोस्तों , नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुँचाने के लिए सरकारों की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन लिया जाये ताकि लोगों को भाग दौड़ से बचाया जाये और समय की भी बचत हो | इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में स्थित जमीनों के मालिकों की मृत्यु होने पर जमीन उनके जायज वारिसों के नाम वरासत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है | पहले जमीन का वरासत के लिए मृतक के वारिसों को तहसीलों के चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन अब वह कहीं से भी घर बैठे खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
आज अपने इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि का वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहे हैं |
हाइलाइट्स
लेख का विषय | यूपी में जमीन का ऑनलाइन वरासत कैसे करें |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | राजस्व विभाग , उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश में भूमि मालिक की मृत्यु पर उनकी भूमि उनके वारिसों के नाम करना |
आवेदन | केवल ऑनलाइन |
आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट | vaad.up.nic.in |
वरासत के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जमीन की खतौनी
- वारिसों का आधार कार्ड
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश भूमि वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
स्टेप 1. वरासत के लिए आवेदन के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in को ओपन करें |
स्टेप 2. वेबसाइट ओपन होने के बाद अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर ऑनलाइन आवेदन का आप्शन दिखेगा | इस पर क्लिक करने पर उत्तराधिकार / वरासत का लिंक दिखेगा | जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है |
स्टेप 3. अब आपको उत्तराधिकार / वरासत के लिंक पर क्लिक करना है | ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा | इस नए पेज में उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन ( प्रपत्र आर सी 9 पूर्व में प क -11 ) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें का लिंक देखने को मिलेगा | इस लिंक पर क्लिक करें | जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है |
स्टेप 4. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा , जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है | अब इस फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल कर लॉगिन करें के बटन पर क्लिक करें |
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स्टेप 5. लॉगिन होने के बाद आपके सामने आर० सी० प्रपत्र -9 का फॉर्म ओपन हो जायेगा , यह ऑनलाइन फॉर्म चार भागों में बाँटा गया है |
भाग 1:
- आर० सी० प्रपत्र -9 के पहले भाग में आवेदक का विवरण जैसे नाम , पिता / पति का नाम , मोबाइल नंबर , आधार नंबर आदि भरना है और फिर आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करना है |
भाग 2 :
- अब आपके सामने फॉर्म का दूसरा भाग ओपन हो जाएगा | फॉर्म के दूसरे भाग में मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार का दावा किया जाना है भरना है | इसको भरने के बाद आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करें |
भाग 3:
- अब आपके सामने फॉर्म का तीसरा भाग ओपन हो जायेगा | फॉर्म के तीसरे भाग में मृतक ( खातेदार ) के स्वामित्व की भूमि का विवरण भरना है | सब विवरण सही सही भरने के बाद आगे बढे के बटन पर क्लिक करें |
भाग 4:
- अब आपके सामने फॉर्म का चौथा और अंतिम भाग ओपन हो कर आ जायेगा | इसमें आपको वारिसों का विवरण सही सही भरना है | इसके बाद सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करना है | बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म की सभी डिटेल्स एक बार चेक करने को कहा जायेगा | डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन जमा करें |
इस तरह से आप उत्तर प्रदेश में जमीन की वरासत के लिए खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
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