ITR Filing / इनकम टैक्स दायरे में नहीं हैं फिर भी ITR फाइल करें , होंगे ये 5 फायदे

ITR Filing / इनकम टैक्स दायरे में नहीं हैं फिर भी ITR फाइल करें , होंगे ये 5 फायदे
इनकम टैक्स के मौजूदा नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसके लिए ITR फाइल करना जरुरी नहीं है | लेकिन जिन लोगों की सालाना आमदनी इनकम टैक्स दायरे में नहीं आती है , वो भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं | इसके कई फायदे हैं |
- झटपट मिलेगा लोन
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है | इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं | यदि आप ITR दाखिल कर रहे हैं तो भविष्य में जब आप होम लोन , कार लोन , पर्सनल लोन आदि किसी भी तरह के लोन ( ऋण ) के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जल्दी लोन मिल जायेगा |
2. बड़े बीमा कवर के लिए जरुरी
अब तो कई बीमा कंपनियां भी बड़े टर्म प्लान लेने वालों से उनकी ITR रिसीप्ट मांगने लगी है | वास्तव में बीमा कंपनी बीमा कराने वाले की आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती है |
3. TDS रिफंड के लिए जरुरी
यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती और फिर भी किसी वजह से TDS कट जाता है तो ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप आईटीआर दाखिल करेंगे | ITR दाखिल होने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग निर्णय लेता है कि आप पर देयता बनती है या नहीं |
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4. वीजा दिलाने में सहायक
यदि आप दूसरे देश जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है | बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं | ITR आपकी आय का पुख्ता प्रमाण होता है | यह दूसरे देश के अधिकारियों को विश्वास देता है कि आप अपनी यात्रा पर होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं |
5. इनकम प्रूफ होता है ITR
जो लोग अपना बिजनेस करते हैं , उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न इनकम और खर्च की डिटेल के साथ इनकम प्रूफ के तौर पर काम आता है | जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है , वे ITR को इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश कर सकते हैं |
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