Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana / प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana / प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana / प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana / प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

हमारे देश में अधिकांश महिलाएं आज भी अल्पपोषण से प्रभावित रहती हैं | भारत में हर तीसरी महिला अल्प पोषित है और हर दूसरी महिला रक्ताल्प्ता से पीड़ित है।अल्पपोषित महिलाएं कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती है। आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण महिलाएं गर्भावस्थ के दौरान अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं । इसीलिये देश के सभी जिलों में 01 जनवरी 2017 से ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ की शुरुआत की गयी है ।

‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ ( पीएमएमवीवाई ) में परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिये गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खाते में सीधे 5000/- रूपये की राशि भेजी जायेगी ।

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana / प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग , भारत सरकार
आरम्भ होने की तिथि 01 जनवरी 2017
लाभार्थीगर्भवती महिलायें
लाभ5000/- रूपये
आधिकारिक वेबसाइटwcd.nic.in

  • इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता राशि देना है ताकि महिलायें पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें । (जो महिलाएं मजदूरी करती हैं )
  • नकद सहायता राशि से गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली मातायें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं।

  • लाभार्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा ।
  • किसी सरकारी विभाग ( केंद्र या राज्य सरकार ) में नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं ।
  • इस योजना का लाभ केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए ही दिया जायेगा ।
  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा ।
  • पंजीकरण के लिए लाभार्थी को सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म 1क भरकर आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करना होगा ।
  • आवेदन फॉर्म 1क आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र से निः शुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।
  • लाभार्थी किसी भी समय किन्तु गर्भधारण के अधिकतम 730 दिन के अन्दर आवेदन कर सकते हैं ।

  • एमसीपी कार्ड ( जच्चा – बच्चा संरक्षण कार्ड )।
  • लाभार्थी और उसके पति का आधार कार्ड ।
  • लाभार्थी का बैंक खाता ।
  • मोबाइल नम्बर ।

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क़िस्त पात्रता की शर्तें दी जानेवाली राशि
पहली क़िस्त गर्भधारण का पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में कराने पर 1000/- रूपये
दूसरी क़िस्त कम से कम प्रसव से पहले एक जांच कराने पर ( गर्भ धारण के 6 माह बाद इसका दावा किया जा सकता है )2000/- रूपये
तीसरी क़िस्त 1. बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर
2. बच्चे के बीसीजी , ओपीवी,डीपीटी और हैपेटाइटिस बी आदि का पहले चक्र का टीका लगवाने पर
2000/- रूपये

फॉर्म 1 क :- योजना के लिये पंजीकरण और पहली क़िस्त के लिए आवेदन के लिए भरना होता है ।

फॉर्म 1 ख :- लाभार्थी द्वारा दूसरी क़िस्त लेने के लिए भरना पड़ेगा ( गर्भावस्था के 6 माह के बाद ही भरा जायेगा )।

फॉर्म 1 ग :- लाभार्थी द्वारा तीसरी क़िस्त लेने के लिए भरा जाएगा ।

अधिक जानकारी के लिए अपने आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जा कर संपर्क करें ।

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