
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana /मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना,आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 14 सितंबर 2019 से ‘ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ‘ संचालित करने का निर्णय लिया है । आज हम इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, जरुरी डाक्यूमेंट्स आदि के बारे में जानेंगे ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: हाइलाइट्स
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किस राज्य में शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश राज्य में 14 सितंबर 2019 से |
किस विभाग द्वारा संचालित है | राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी नहीं ( आवेदन ऑफलाइन सम्बंधित तहसील में जमा करना पड़ेगा ) |
योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता होने की दशा में अधिकतम 500000 रु0 (पांच लाख रूपये ) की सहायता राशि मृतक के वारिसों को दी जायेगी :-
दुर्घटना के कारण मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में | देय धनराशि |
मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में | 500000 रु0 (पांच लाख रूपये ) |
दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँखों की क्षति की स्थिति में | 500000 रु0 (पांच लाख रूपये ) |
एक हाथ तथा एक पैर की क्षति की स्थिति में | 500000 रु0 (पांच लाख रूपये ) |
एक हाथ या एक पैर या एक आँख की क्षति की स्थिति में | 250000 रु0 (दो लाख पचास हजार रूपये ) |
स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर | 250000 रु0 (दो लाख पचास हजार रूपये ) |
स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर | 125000 रु0 (एक लाख पच्चीस हजार रूपये ) |
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योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण बातें
- योजना के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है लेकिन भविष्य में इसके लिए अलग से वेब पोर्टल बनाया जायेगा जिसपर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ।
- लाभार्थी को आर्थिक सहायता उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रान्सफर किया जायेगा ।
- यदि मृतक / दिव्यांग राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अन्य आर्थिक सहायता वाली योजना का भी लाभार्थी है तो उससे मिलने वाली धनराशि को घटाते हुए अंतर की राशि देय होगी ।
योजना में किस किस दुर्घटना को शामिल किया गया है :-
- आग लगने
- बाढ़
- बिजली गिरने
- करेंट लगने
- सांप के काटने
- जीव – जंतु , जानवर द्वारा काटने/ मारने / आक्रमण से
- समुद्र , नदी , झील , तालाब , पोखर व कुंए में डूबने
- आंधी – तूफान , वृक्ष से गिरने / दबने
- मकान गिरने
- रेल / रोड / वायुयान / अन्य वाहन आदि से दुर्घटना
- भू-स्खलन
- भूकंप
- गैस रिसाव
- विस्फोट
- सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु होती है , तो कृषक / विधिक वारिसों को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है ।
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं ।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की मृत्यु /दिव्यांगता की तिथि को उसकी आयु 18 से 70 वर्ष तक हो।
- इस योजना का लाभ प्रदेश के उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम खतौनी में खातेदार /सहखातेदार दर्ज हो और जिनके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि से होने वाली आय हो ।
- इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास खुद अपने नाम भूमि नहीं है लेकिन वह बटाई या पट्टे पर खेती करते हों ।
- मृतक/दिव्यांग किसान अपने परिवार का मुखिया हो।
आवेदन करने के लिए जरुरी कागजात
- खतौनी की प्रमाणित प्रति , बटाई की स्थिति में बटाईदार का प्रमाणपत्र।
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अथवा जहाँ पर पोस्ट मार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ( केवल विवादित उत्तराधिकार की दशा में )
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- मोबाइल नंबर
- आधार नंबर
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योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन पत्र नीचे दिए गए फॉर्म में सही सही जानकारी भरकर सभी सम्बन्धित कागजातों के साथ दो प्रति (मूल प्रति और छाया प्रति ) के साथ अधिकतम 45 दिनों की अवधि में सम्बंधित तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र को जमा करने की तिथि को 1 माह तक बढ़ाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा। किसी भी दशा में 75 दिन के बाद आवेदन जमा करने पर उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।



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इस लेख में हमने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से सम्बंधित सभी जानकारी देने का प्रयास किया है , यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर के हम से पूछ सकते हैं हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
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