
UP Circle Rate List / यूपी के किसी गाँव,शहर की जमीन का सर्किल रेट कैसे जानें ?
यदि आप किसी भी शहर या गाँव में जमीन ,प्लाट या मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस जगह की जमीन का सर्किल रेट पता होना चाहिए | क्योंकि इसी सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगाया जाता है | उस जमीन , प्लाट या घर का मार्किट रेट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ,क्योंकि सर्किल रेट हमेशा मार्केट रेट से कम होता है |
अभी तक लोगों को सर्किल रेट की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग ( तहसील कार्यालय ) कार्यालय में जाना पड़ता था | लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है | हम आज आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी गाँव या शहर की जमीन का सर्किल रेट ऑनलाइन अपने मोबाइल से जान सकते हैं ?
सर्किल रेट क्या होता है ? ( What is Circle Rate? )
सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य है , जिस मूल्य पर किसी प्लाट, जमीन, घर आदि को विक्रय या हस्तांतरित किया जाता है | यानि कि सर्किल रेट से कम रेट पर आप प्रॉपर्टी (अचल संपत्ति ) को खरीद या बेच नहीं सकते हैं | आमतौर पर सर्किल रेट मार्किट रेट से अधिक होता है | सर्किल रेट की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय – समय पर इसमें संशोधन किया जाता है |
स्टाम्प ड्यूटी क्या है ? (What is Stamp Duty ? )
जब आप किसी से जमीन खरीदेंगे या किसी को जमीन बेचेंगे तो आपको तहसील कार्यालय जाकर वहां उस जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी | उस समय उस जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए सरकार द्वारा एक सरकारी टैक्स लिया जाता है , इसी टैक्स को स्टाम्प ड्यूटी कहा जाता है | स्टाम्प ड्यूटी एक सरकारी अप्रत्यक्ष कर है , जो सभी कानूनी संपत्ति की खरीद -बिक्री पर लगाया जाता है | स्टाम्प पेपर विक्रेता या खरीदार के नाम से खरीदना होता है ,और इसकी वैद्यता 6 माह होती है | स्टाम्प शुल्क एक ऐसा कर है , जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी संपत्ति की खरीद या बिक्री का प्रमाण है |
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यूपी में किसी भी गाँव या शहर की जमीन का सर्किल रेट कैसे जानें ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जमीन का सर्किल रेट ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है , इसको नीचे दिए गए तरीके से जान सकते हैं :-
स्टेप 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in को ओपन करना है | अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा | होम पेज पर मूल्यांकन सूची का आप्शन दिखेगा , जिस पर क्लिक करना है | जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है |

स्टेप 2. मूल्यांकन सूची के विकल्प पर क्लिक करते ही मूल्यांकन सूची विवरण का पेज खुल कर आ जायेगा | जिसमें आपको जनपद , उप निबंधक कार्यालय का चयन करना है , कैप्चा अंकित करना है और फिर मूल्यांकन सूची देखें के बटन पर क्लिक करना है | जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है |

स्टेप 3. मूल्यांकन सूची देखें के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने चयन किये गए जनपद के उप निबंधक कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों और शहरों का मूल्यांकन सूची की प्रति देखें का विकल्प आ जाएगा , जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है |

स्टेप 4. अब आपको मूल्यांकन सूची की प्रति देखें के विकल्प पर क्लिक करना है , जिसके बाद मूल्यांकन सूची ( सर्किल रेट ) पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा | और उसमें आप अपने गाँव का सर्किल रेट देख सकते हैं |
इस तरह आप उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी जनपद के रजिस्ट्री ऑफिस ( उप निबंधक कार्यालय ) के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों और शहरों का सर्किल रेट ( मूल्यांकन सूची ) डाउनलोड कर सकते हैं |
सर्किल रेट डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए – क्लिक करें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या जमीन रजिस्ट्री (बैनामा) में लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है ?
Ans. नहीं | बैनामा में लगने वाला स्टाम्प शुल्क को स्टाम्प पेपर या ई -स्टाम्प के माध्यम से देना होता है और रजिस्ट्रेशन फीस कार्यालय में नगद जमा करना होता है |
Q2. ई स्टाम्प क्या होता है ?
Ans. ई स्टाम्प इलेक्ट्रॉनिक रूप से विशिष्ट पेपर पर तैयार किया गया स्टाम्प पेपर है , जिससे स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता है | यह 10 हजार रूपये से अधिक किसी भी मूल्य का ख़रीदा जा सकता है |
Q3. उत्तर प्रदेश में किसी जमीन का सर्किल रेट जानने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
Ans. igrsup.gov.in
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