कन्या सुमंगला योजना की राशि अब 25 हजार रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। बढ़ी धन राशि अगले वित्तीय वर्ष से मिलेगी । रक्षा बंधन 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहन – बेटियों को सौगात देते हुए यह भी कहा कि निराश्रित बहनों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा । सीएम योगी ने बुधवार को लोकभवन के सभागार में कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थियों से संवाद के दौरान कहा कि योजना की राशि बढ़ाने से बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी ।
आभार एवं सौजन्य : अमर उजाला
UP Kanya Sumangala Yojana / यूपी कन्या सुमंगला योजना, ऑनलाइन आवेदन
हमारे देश में प्रचलित कुरीतियां और भेदभाव जैसे बाल विवाह ,कन्या भ्रूण हत्या,लड़कियों के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच के कारण लड़कियां स्वास्थ्य ,शिक्षा आदि से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास करती रहती हैं । इसी प्रयास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना राज्य की लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा और विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है ।
कन्या सुमंगला योजना ( उत्तर प्रदेश ): हाइलाइट्स
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश राज्य में (01-04-2019 से लागू है ) |
आवेदन | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | राज्य की बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाना |
लाभ व लाभार्थी | राज्य की बेटियों को धनराशि प्रदान करना (अधिकतम 15000 रुपया ) |
आधिकारिक वेबसाइट | mksy.up.gov.in |
कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्य
- राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना ।
- बाल- विवाह की कुप्रथा को रोकना ।
- नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को बेहतर करना ।
- प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना ।
- राज्य में बालिका के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना ।
कन्या सुमंगला योजना में कितनी किस्तें मिलती हैं?
क़िस्त | पात्रता की शर्तें | दी जाने वाली धन राशि |
पहली क़िस्त | कन्या के जन्म लेने पर ( जिनका जन्म 01/04/2019 को या उसके बाद हुआ है ) | 2000 रूपये |
दूसरी क़िस्त | कन्या के एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण होने पर (और जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो ) | 1000 रूपये |
तीसरी क़िस्त | कन्या के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद | 2000 रूपये |
चौथी क़िस्त | कन्या के कक्षा 6 में प्रवेश लेने के बाद | 2000 रूपये |
पांचवी क़िस्त | कन्या के कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद | 3000 रूपये |
छठी क़िस्त | कन्या के 10वीं /12वीं कक्षा पास करके स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेने के बाद | 5000 रूपये |
लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि उसके बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा। लाभार्थी के अव्यस्क होने पर धनराशि लाभार्थी के माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा ।
कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो , जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड /वोटर पहचान पत्र / बिजली बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये हो ।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों ।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वाँ बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिलेगा ।
- यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से दो जुड़वाँ बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा ।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो ,तो परिवार की जैविक संतानों तथा गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी ।
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कन्या सुमंगला योजना की प्रमुख बातें
इस योजना में कुल 6 किस्तों में लाभ दिया जाता है । प्रत्येक क़िस्त का लाभ लेने के लिए पृथक रूप से आवेदन करना पड़ेगा । लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी क़िस्त के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं । जैसे कि यदि आवेदक प्रथम और द्वितीय क़िस्त के लाभ के लिए किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं कर पाया है तो भी वह सीधे तीसरी क़िस्त के लाभ के लिए कक्षा प्रथम में प्रवेश के बाद आवेदन कर सकता है ।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- माता – पिता के आधार कार्ड और बालिका का आधार कार्ड ( यदि उपलब्ध हो ) ।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र ।
- बालिका का नवीनतम फोटो ।
- मोबाइल नंबर ।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र ।
- बैंक पासबुक ।
- निवास प्रमाण पत्र ।
- आवेदन पत्र पर माता- पिता/ अभिभावक का बालिका के साथ संयुक्त फोटो।
कन्या सुमंगला योजना: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले आपको महिला और बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in को ओपन करना है ।
- वेबसाइट के होम पेज पर बायीं तरफ आपको नागरिक सेवा पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है ।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको नियम एवं शर्तें लिखी मिलेगी उसको पढ़ लें और I agree पर टिक करके continue बटन पर क्लिक कर दें ।
- आपके सामने अगला पेज खुलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है , इस फॉर्म में अपना सही-सही जानकारी डाल कर मोबाइल पर OTP भेज कर सत्यापन कर लें ।
- रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आइडी आपके मोबाइल फ़ोन पर भेजा जायेगा । आपको इस यूजर आइडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा ।
- अब आपका आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमें सही जानकारी भर कर सभी दस्तावेज अपलोड कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक करें । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना राज्य की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है जिसमें बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक की पढाई तक के लिए 15000 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऊपर बताई गयी है। ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं , वे अपना आवेदन ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं ।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए –
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