Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana / प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana / प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Apply Online / प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ,ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Apply Online / प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ,ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू किया है | इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र होने के बाद 3000 रुपया न्यूनतम पेंशन दी जाती है । इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2019 को की गयी । इस योजना के लिए अब तक 46 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण करवा लिया है ।

वह सभी कामगार जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है और मासिक आय 15000 रूपये से कम है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं । इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को प्रतिमाह निवेश करना होता है । निवेश की राशि उम्र के हिसाब से निर्धारित की जाती है , जो कि 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक मासिक होती है ।

योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019
लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
पेंशन राशि 3000 रूपये प्रति माह
जमा की जाने वाली राशि 55 रूपये से 200 रूपये प्रति माह तक
आवेदन ऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों ( श्रमिक ) को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देना है , ताकि इस क्षेत्र के कामगार भी 60 साल की उम्र के बाद अपने जीवन यापन के लिए दुसरे पर निर्भर नहीं रहें । इस योजना में मिलने वाली पेंशन से वह अपना खान- पान , दवाई , कपड़ो आदि जरुरी आवश्यक्ताओं को पूरा करने में मदद पा सकें ।

  • इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये पेंशन हर महीने दिया जायेगा।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हरेक माह जितना धनराशि आप योगदान करते हैं , सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है ।
  • इस योजना के लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को आजीवन 1500 रुपया पेंशन दी जाएगी ।

  • आवेदक असंगठित क्षेत्र (खेतिहर मजदूर,निर्माण कार्य में लगे मजदूर , चमड़ा उद्योग के कारीगर ,बुनकर , घरेलू कामगार, ईट भट्टा के मजदूर , प्रवासी मजदूर आदि ) के कामगार श्रमिक होना चाहिए ।
  • आवेदक की मासिक आय 15000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए ।
  • आवेदक इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए ।
  • आवेदक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना NPS, ESIC, EPFO आदि से कवर नहीं होना चाहिए ।

यह भी पढ़ें :-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • स्वप्रमाणित फॉर्म

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in को ओपन करना है ।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा , होम पेज पर Click Here to apply now के विकल्प पर क्लिक करें ।

  • अब एक नया पेज खुल जायेगा , इस पेज पर Self Enrollment के आप्शन पर क्लिक करें । अब आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और फिर PROCEED के बटन पर क्लिक करें ।

  • अब आपको अपना नाम , ई मेल आइडी और captcha कोड दर्ज करना होगा और फिर generate OTP पर क्लिक करना होगा । अब OTP दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें ।

  • इसके बाद आपको बाकी का आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें और आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर रख लें।

यदि आप खुद से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो जनसेवा केंद्र भी जाकर आवेदन करवा सकते हैं ।

Premium Calculation for PM Shram Yogi Mandhan Yojana

हेल्पलाइन नंबर

  • Helpline Number : 18002676888 , 14434
  • Email Id : shramyogi@nic.in vyapari@gov.in

Q1. पी एम श्रम योगी मान धन योजना के क्या फायदे हैं ?

इस योजना के लाभार्थी को 60 साल की उम्र पूरी होने पर 3000 रूपये पेंशन प्रति माह दी जाती है ।

Q2. यदि लाभार्थी इस योजना को शुरू करवाने के बाद 60 साल उम्र होने से पहले मृतक हो जाये तो क्या होगा ?

यदि योजना शुरू करवाने के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चाहे तो योजना में बाकि का अंश जमा करते हुए इसे चालू रख सकती है या योजना को बंद करा सकती है और जमा धन राशि निकाल सकती है ।

Q3. इस योजना में सरकार कितनी धन राशि जमा करती है ?

यह योजना अंशदायी पेंशन योजना है , इसमें जितनी रकम लाभार्थी प्रत्येक माह जमा करता है उतनी ही सरकार के द्वारा भी जमा की जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष है वो इस योजना को ज्वाइन करता है तो उसे 105 रूपये प्रति माह जमा करना होगा और 105 प्रति माह ही सरकार भी जमा करेगी जब तक की वह व्यक्ति 60 साल का नहीं हो जाता है ।

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