Pension for Unmarried / इस राज्य में अब अविवाहितों को भी मिलेगी पेंशन , सरकार का ऐलान
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के अविवाहित लोगों को मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है | यह पेंशन पुरुष और महिला दोनों को दिया जाएगा | इतना ही नहीं अविवाहितों के साथ साथ विधुरों यानि वो पुरुष जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गयी है उन्हें भी पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है |
हरियाणा पहला राज्य है जिसने इस तरह की पेंशन शुरू करने की घोषणा की है |
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किसे और कब से मिलेगी पेंशन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो अविवाहित लोग हैं चाहे महिला हो या पुरुष और उनकी उम्र 45 से 60 साल तक है तो उन्हें राज्य सरकार हर महीने 2750 रूपये मासिक पेंशन देगी बशर्ते उनका इनकम 1 लाख 80 हजार रूपये तक ही हो |
दूसरी केटेगरी में विधुर शामिल हैं | जिस पुरुष की पत्नी का देहांत हो गया हो और उसका इनकम 3 लाख रूपये तक है और आयु 45 से 60 वर्ष है तो उन्हें भी 2750 रूपये मासिक पेंशन दिया जायेगा |
मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि पेंशन योजना लागू हो गया है और लाभार्थियों को 1 जुलाई 2023 से इसका भुगतान किया जायेगा |
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