UP Samuhik Vivah Yojana / उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना , ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह ,विधवा और तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है | इस योजना के तहत लाभार्थी बेटियों के विवाह पर सरकार कुल 51000 रुपया खर्च करती है | इस योजना से गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलती है | वित्तीय वर्ष 2022 में राज्य के कुल 15268 जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत कराया गया है |
पात्रता एवं शर्तें
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा |
इस योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह में लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए |
इस योजना का लाभ विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह हेतु भी मिलेगा |
योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
आवश्यक दस्तावेज
वर वधू का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
वधू ( लड़की ) के नाम बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर