How to Apply Online for Driving License / ड्राइविंग लाइसेंस (DL)ऑनलाइन कैसे बनवाएं

How to Apply Online for Driving License / ड्राइविंग लाइसेंस (DL)ऑनलाइन कैसे बनवाएं

ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो दर्शाता है कि आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं चाहे वह दुपहिया हो या चारपहिया | यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ( वाहन ) चलाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है | ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोगों को अब इसके लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है | केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी जा रही है |

ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, इसके लिए आपको वाहन चलाने आना चाहिए | आज हम अपने लेख में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • आवेदक भारत का नागरिक हो |
  • मानसिक रूप से स्वस्थ हो |
  • आवेदक को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो |
  • बिना गियर वाले वाहन के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए |
  • गियर वाले वाहन के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए |
  • परिवार वाले सहमत हों |

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र ( 10वीं की मार्कशीट , जन्म प्रमाण पत्र , पहचान पत्र )
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और ऑनलाइन हो गई है। नीचे लर्नर लाइसेंस और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका दी गई है:—

🛵 चरण 1: लर्नर लाइसेंस (Learning Licence) के लिए आवेदन✅ पात्रता:आयु:बिना गियर दोपहिया वाहन: 16 वर्ष .गियर वाले दोपहिया/चारपहिया वाहन: 18 वर्ष

व्यावसायिक वाहन: 20 वर्ष📄

आवश्यक दस्तावेज़:पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि

निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि

पासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रति)

हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति

💻 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. Parivahan Sewa पोर्टल पर जाएं।

2. “Driving Licence Related Services” चुनें और उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करें।

3. “Apply for Learner Licence” विकल्प पर क्लिक करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

5. शुल्क का भुगतान करें:लर्नर लाइसेंस शुल्क: ₹150परीक्षा शुल्क: ₹50स्रोत

6. ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें या टेस्ट दें।

7. सफल होने पर, लर्नर लाइसेंस जारी किया जाएगा।—

🚗 चरण 2: स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence) के लिए आवेदन🕒 शर्त:लर्नर लाइसेंस प्राप्ति के 30 दिन बाद और 180 दिन के भीतर आवेदन करें।📄 आवश्यक दस्तावेज़:लर्नर लाइसेंस की कॉपीआयु और निवास प्रमाणपासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रति)वाहन से संबंधित दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो)

💻 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. Parivahan Sewa पोर्टल पर जाएं।

2. “Driving Licence Related Services” चुनें और उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करें।

3. “Apply for Driving Licence” विकल्प पर क्लिक करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

5. शुल्क का भुगतान करें:परीक्षा शुल्क: ₹300लाइसेंस जारी करने का शुल्क: ₹200स्रोत6. ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

7. निर्धारित तिथि पर RTO कार्यालय में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दें।

8. सफल होने पर, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा और आपके पते पर भेजा जाएगा।—💰 शुल्क सारांश:सेवा शुल्क (₹)लर्नर लाइसेंस आवेदन 150

लर्नर लाइसेंस परीक्षा शुल्क 50

स्थायी लाइसेंस परीक्षा शुल्क 300

स्थायी लाइसेंस जारी करने का शुल्क 200

स्मार्ट कार्ड शुल्क 200

ℹ️ अतिरिक्त जानकारी:ड्राइविंग टेस्ट में असफल होने पर, एक सप्ताह बाद पुनः परीक्षा देने के लिए ₹300 का शुल्क देना होगा।

आवेदन की स्थिति जानने के लिए Sarathi Parivahan पोर्टल पर जाकर “Application Status” विकल्प चुनें।

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