Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana( PMFBY) / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है ,जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी कृषि कार्यों से अपनी आजीविका चलाती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान होता है ,जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । केंद्र सरकार द्वारा किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गयी। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान पर बीमा दिया जाता है ।
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
| विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग , भारत सरकार |
| लाभार्थी | भारत के किसान |
| उद्देश्य | किसानों को फसल नुकसान पर वित्तीय सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmfby.gov.in |
- प्राकृतिक आपदाओं , कीट और रोगों के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
- किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सके ।
- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- कृषि कार्य हेतु ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे किसानों की उत्पादन जोखिम से संरक्षा होने के अलावा कृषि क्षेत्र से संबंधित खादय सुरक्षा, फसल विविधिकरण, तीव्र विकास और प्रतिस्पधी का मार्ग प्रशस्त हो।
- अधिसूचित फसल के लिए कृषि कार्य हेतु वित्तीय (बैंक आदि ) संस्थाओं से कृषि ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रूप से फसल बीमा के दायरे में लाया जायेगा । गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है ।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है। ताकि सभी प्रकार के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।
- मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत तकनीक का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाईल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में तुरंत आंकलन कर सकता है।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- फसल बुआई की तारीख
- भूमि का विवरण ( खसरा नंबर , खाता संख्या )
- एड्रेस प्रूफ ( वोटर आइडी , ड्राइविंग लाइसेंस आदि )
इस योजना में सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलों ) को शामिल किया गया है ।
खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
रबी (गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in को ओपन करें।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज आ जायेगा , जिसमें रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर के सभी जानकारी भर कर रजिस्ट्रेशन कर लें ।
- अकाउंट रजिस्टर्ड होने के बाद आवेदक अपने अकाउंट में लॉग इन कर के फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भर लें।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आवेदक अच्छे से सही सही भर ले और फिर सबमिट कर दे ।
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- आवेदक कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म ले लें ।
- फॉर्म में सभी जानकरी सही सही भर लें और सभी जरुरी कागजात आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर दें।
- भरे हुए फॉर्म को कृषि विभाग में जमा कर दें और प्रीमियम राशि का भुगतान कर दें ।
- इसके बाद आवेदक को रिफरेन्स नंबर मिलेगा , जिसे संभाल कर रखें क्योंकि इसी रिफरेन्स नंबर से आवेदक अपने आवेदन के स्टेटस की जांच कर सकता है।
- सबसे पहले किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी या बैंक को देना है ।
- फसल नुकसान की सूचना किसान टोल फ्री नंबर पर नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर संपर्क करके दें ।
- किसान को इस बात का ध्यान रखना है कि फसल नुकसान की सारी डिटेल्स बीमा कंपनी तक पहुँच जाये ।
- 10 दिन के अन्दर फसल को हुए नुकसान की जांच कर के नुकसान का मूल्यांकन कर लिया जायेगा।
- सभी प्रक्रिया का समय से पालन करने पर 15 दिन के अन्दर बीमा की पूरी राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट :-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए टोल फ्री नंबर क्या है ?
योजना से जुड़ी समस्या के निवारण और जानकारी के लिए किसान ( टोल फ्री नंबर ) हेल्पलाइन नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।
क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के सभी किसानों के लिए है ?
हाँ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
pmfby.gov.in
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