UP Varasat Online Registration 2026: वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Step-by-Step Guide

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“UP Varasat Online Registration 2026: उत्तर प्रदेश में वरासत (उत्तराधिकार) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और लेखपाल रिपोर्ट की समय-सीमा। अपनी ज़मीन का नाम खतौनी में दर्ज कराने की पूरी गाइड यहाँ पढ़ें।

UP Varasat Online Registration 2026: वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Step-by-Step Guide


UP Varasat Registration 2026: उत्तर प्रदेश में ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए ‘वरासत’ सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर किसी भूमि स्वामी (खातेदार) की मृत्यु हो जाती है, तो उनके कानूनी वारिसों (Legal Heirs) का नाम खतौनी में दर्ज होना अनिवार्य है। जिससे सभी सरकारी योजनाओं क लाभ उनके वारिसों को मिलेगा । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए Digital Varasat Abhiyan के कारण अब आपको तहसील के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है।


इस लेख में हम जानेंगे कि आप Sarkarifreeyojana.com के माध्यम से घर बैठे वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Land Mutation) कैसे कर सकते हैं।

वरासत (Inheritance) क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
राजस्व विभाग (Revenue Department) की भाषा में, मृतक खातेदार की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के नाम ट्रांसफर करना ही ‘वरासत’ कहलाता है। यदि किसी व्यक्तिके नाम जमीन है यह तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमीन को उसके कानूनी बारिशों को ट्रांसफर करना ही वरासत कहलाता है।


Importance of Varasat:

    • Land Ownership Proof: खतौनी में नाम होने से ही आप ज़मीन के असली मालिक कहलाते हैं।
    • PM Kisan Benefit: बिना वरासत के आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते।
    • KCC & Loan: बैंक से कृषि ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लेने के लिए वरासत अनिवार्य है।
    • Legal Safety: यह भविष्य में होने वाले किसी भी Property Dispute (ज़मीनी विवाद) से बचाता है।

    आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Varasat Online)


    आवेदन शुरू करने से पहले इन दस्तावेज़ों को तैयार रखें:

      • मृतक का Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र)।
      • मृतक की Khatauni Copy (गाटा संख्या और खाता संख्या के लिए)।
      • सभी वारिसों के Aadhaar Card।
      • आवेदक का सक्रिय Mobile Number (OTP के लिए)।
      • उत्तराधिकारियों का विवरण (जैसे नाम, उम्र और मृतक से संबंध)।
      • परिवार रेजिस्टर की नकल।

      UP Varasat Online Apply Process: स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी


      अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं, तो इन चरणों का पालन करें:


      Step 1: Official Portal पर जाएँ
      सबसे पहले राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in पर क्लिक करें। यहाँ होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुने उसमें ‘उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन (धारा-33(1))’ का विकल्प चुनें।


      Step 2: Mobile Verification
      अपना मोबाइल नंबर डालें और उस पर आए OTP को भरकर लॉगिन करें।


      Step 3: चारों भागों को सावधानी से भरें (Detailed Description) बरसात का आवेदन करते समय एक फॉर्म खुलेग जिसमें चार भाग होंगे चारों भगों को सावधानीपूर्वक भरे।

        भाग 1 (Applicant Details): इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता भरें।

        भाग 2 (Deceased Details): यहाँ मृतक का नाम और मृत्यु की तारीख भरें।

        भाग 3 (Property Location): अपने जनपद (जैसे- कानपुर), तहसील , परगना और ग्राम का चयन करें। इसके बाद अपनी ज़मीन की Gata Number चुनें।

        भाग 4 (Legal Heirs List): यहाँ एक-एक करके सभी वारिसों के नाम जोड़ें। E-KYC के लिए उनके आधार नंबर भी दर्ज करें। तथा मृतक से संबंध भी दर्ज करें।


        Step 4: Final Submission
        सभी जानकारी चेक करने के बाद ‘सुरक्षित करें’ (Save) बटन पर क्लिक करें। आपको एक Computerized Application Number मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

        लेखपाल की भूमिका और समय-सीमा (Verification Process)


        आवेदन के बाद की प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

          Lekhpal Report: आपका आवेदन ऑनलाइन आपके क्षेत्र के लेखपाल के पास जाता है। लेखपाल 15 दिनों के भीतर स्थलीय निरीक्षण (Physical Verification) कर अपनी आख्या (Report) लगाता है।

          RI Order: जब लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा देता है।तो लेखपाल की रिपोर्ट के बाद Revenue Inspector (RI) इसे स्वीकृत करता है। तथा आवेदन को तहसीलदार को अग्रसारित कर देता है।

          Bhulekh Update: प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 30-45 दिनों के भीतर UP Bhulekh पोर्टल पर नई खतौनी अपडेट हो जाती है।

          अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)


          Q1: वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन की फीस क्या है?
          Ans: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह सेवा निःशुल्क (Free) है। हालांकि, जन सेवा केंद्र (CSC) मामूली सर्विस चार्ज ले सकते हैं।


          Q2: क्या विवाहित बेटियों का नाम वरासत में आ सकता है?
          Ans: हाँ, नए नियमों के अनुसार विवाहित बेटियों का भी पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है। लेकिन राजस्व संहिता की धारा 108 धारा 109 धारा 110 के अंतर्गत बारिसो के क्रम में विवाहित पुत्री का नाम आने पर ही उसको जमीन मिलेगी।

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