राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पाएं ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पाएं ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण


राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026- आज के दौर में हर शिक्षित युवा चाहता है कि वह नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बने। लेकिन एक नए स्टार्टअप या छोटे उद्योग को शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा ‘पूंजी’ (Capital) की होती है। युवाओं की इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) की शुरुआत की है।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें युवाओं को ₹10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जा रहा है। आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।


योजना का मुख्य उद्देश्य


मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य राजस्थान के 18 से 45 वर्ष के युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि यदि युवाओं को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा, तो वे मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग कर सकेंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और राज्य सशक्त होगा।


लोन की राशि और पात्रता की श्रेणियाँ


योजना के तहत लोन की राशि को आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर विभाजित किया गया है:

स्नातक/ITI या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए:

विनिर्माण (Manufacturing): अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण।
सेवा एवं व्यापार (Service & Trade): अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण।

मार्जिन मनी: ₹50,000 की विशेष सहायता।

8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए:

विनिर्माण (Manufacturing): अधिकतम ₹7.5 लाख तक का ऋण।
सेवा एवं व्यापार (Service & Trade): अधिकतम ₹3.5 लाख तक का ऋण।

मार्जिन मनी: ₹35,000 की सहायता।

योजना की प्रमुख विशेषताएं (Key Highlights)

ब्याज मुक्त ऋण (Zero Interest): ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आपको केवल मूल राशि बैंक को लौटानी होगी।

मार्जिन मनी सहायता: यह एक प्रकार की सब्सिडी है जो लाभार्थी को वापस नहीं करनी होती।

CGTMSE कवर: छोटे उद्यमियों को बैंक गारंटी की समस्या न हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क भी सरकार वहन करेगी।

लक्ष्य: राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता

आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

व्यक्तिगत आवेदन के अलावा, स्वयं सहायता समूह (SHG), सोसाइटी, और पार्टनरशिप फर्में भी पात्र हैं, बशर्ते उनमें युवाओं की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो।

आवश्यक दस्तावेज (Documents List)


आर्टिकल में दस्तावेजों की सूची देना बहुत जरूरी है ताकि पाठक पहले से तैयारी कर सकें:

आधार कार्ड और जन-आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास)।
शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट।

बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report)।

बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।

पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल है:

सबसे पहले अपनी SSO ID के माध्यम से राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करें।

ऐप्स की सूची में MYSY (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) ऐप को चुनें।

आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और व्यवसाय का विवरण भरें।

अपने प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें।

बैंक शाखा का चयन करें जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं।

फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उन युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपना भविष्य खुद संवारना चाहते हैं। ₹10 लाख का ब्याज मुक्त लोन और साथ में मार्जिन मनी की सहायता एक बड़ी राहत है। यदि आपके पास कोई ठोस बिजनेस आईडिया है, तो देरी न करें और आज ही आवेदन करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह जानकारी सरकारी स्रोतों और समाचार पत्रों के आधार पर दी गई है। सटीक विवरण और नियमों के लिए कृपया आधिकारिक विभाग (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान) की वेबसाइट या अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या इस लोन पर वास्तव में कोई ब्याज नहीं देना होगा?

उत्तर: जी हाँ, इस योजना के तहत लिए गए लोन पर लगने वाले ब्याज का पूरा भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा ‘ब्याज अनुदान’ (Interest Subsidy) के रूप में किया जाएगा। लाभार्थी को केवल बैंक से ली गई मूल राशि (Principal Amount) ही किस्तों में चुकानी होगी।

प्रश्न 2: मार्जिन मनी क्या है और यह कैसे मिलती है?

उत्तर: मार्जिन मनी एक प्रकार की सरकारी सहायता है जो आपके बिजनेस की कुल लागत का एक हिस्सा होती है। स्नातक/ITI युवाओं को ₹50,000 और 8वीं-12वीं पास युवाओं को ₹35,000 तक की मार्जिन मनी सरकार की ओर से दी जाती है, जिसे वापस नहीं करना पड़ता।

प्रश्न 3: क्या महिलाएं या पहले से चल रहे बिजनेस वाले भी आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, 18 से 45 वर्ष की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। यह योजना मुख्य रूप से नए सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises) स्थापित करने के लिए है। पुराने बिजनेस के विस्तार के लिए पात्रता की जांच अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र (DIC) से की जा सकती है।

प्रश्न 4: आवेदन के कितने दिन बाद लोन मिल जाता है?

उत्तर: आवेदन जमा होने के बाद जिला उद्योग केंद्र द्वारा हर सप्ताह स्क्रूटनी (जांच) की जाती है। पात्र पाए जाने पर आवेदन बैंक को भेजा जाता है। बैंक की प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर आमतौर पर 30 से 45 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

प्रश्न 5: क्या इस योजना के लिए किसी गारंटी की जरूरत है?

उत्तर: योजना के तहत CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) कवर की सुविधा मिलती है, जिसका शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इससे छोटे लोन के लिए किसी भारी कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता कम हो जाती है।

प्रश्न 6: अगर मेरी उम्र 45 से ज्यादा है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए ही सीमित रखा गया है।

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