UP Divyang Pension Yojana 2026 उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

UP Divyang Pension Yojana 2026 उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

आवेदन प्रक्रिया:वेबसाइट: एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (UP Divyang Pension Yojana 2026)- राज्य सरकार की एक अत्यंत लाभकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 में सरकार ने इस योजना के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। यदि आप या आपके आसपास कोई इस योजना का पात्र है, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है।

UP Divyang Pension Yojana 2026 की मुख्य विशेषताएं

योजना का नाम – उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना लाभार्थी – राज्य के 40% या अधिक दिव्यांग व्यक्ति

पेंशन राशि -₹1,000 प्रति माह

भुगतान का माध्यम – DBT (सीधे बैंक खाते में) आधिकारिक वेबसाइट – sspy-up.gov.in

योजना के लिए पात्रता (Eligibility) निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

विकलांगता: न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

आयु:- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आय सीमा:- ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक न हो। शहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक न हो।

अन्य लाभ: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

लाभार्थी द्वारा आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

– आधार कार्ड – दिव्यांगता प्रमाण पत्र (CMO द्वारा जारी)

– आय प्रमाण पत्र (आपकी तहसील द्वारा जारी)

– बैंक पासबुक (आधार से लिंक) – निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी/राशन कार्ड)

– पासपोर्ट साइज फोटोऑनलाइन

योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

– सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएं।

– होमपेज पर “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करें।

– अब “ऑनलाइन आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करें।

– रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, आधार, आय और बैंक विवरण सही-सही भरें।

– सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।

– फॉर्म को ‘Submit’ करें और भविष्य के लिए ‘Registration Number’ सुरक्षित रख लें।

लेखपाल सत्यापन (Lekhpal Verification)

– महत्वपूर्ण जानकारी- ऑनलाइन आवेदन के बाद, आपका फॉर्म सत्यापन के लिए संबंधित तहसील में लेखपाल के पास भेजा जाता है। लेखपाल आपकी आय और निवास की स्थलीय जांच करते हैं। रिपोर्ट लगने के बाद ही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: यूपी दिव्यांग पेंशन कितनी मिलती है?

उत्तर: वर्तमान में ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं।

प्रश्न 2: क्या 40% से कम विकलांगता पर पेंशन मिल सकती है?

उत्तर: नहीं, नियमानुसार न्यूनतम 40% विकलांगता होना अनिवार्य है।

प्रश्न 3: आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Login’ करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस देख सकते हैं।

निष्कर्ष:UP Divyang Pension Yojana न केवल दिव्यांगों को सम्मान देती है, बल्कि उनके दैनिक खर्चों में बड़ी मदद करती है। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें।

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