How to file RTI / आरटीआई के लिए ऑनलाइन , ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

How to file RTI / आरटीआई के लिए ऑनलाइन , ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से साल 2005 में भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार ( RTI) अधिनियम को लागू किया गया था | इसके तहत सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता लाने के अलावा सभी तरह की जानकारी और सरकार की जवाबदेही शामिल है | जो लोग सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आरटीआई ( RTI) फाइल कर सकते हैं |

आरटीआई ( RTI) के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

आरटीआई ( RTI) फाइल करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं | इसके लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है | आवेदन करते समय फीस की रसीद लगाना ना भूलें | बीपीएल कार्ड धारक इसे अटैच कर फीस से बच सकते हैं | इसके अलावा आप जिस एड्रेस पर लिखित में जवाब लेना चाहते हैं उसे सही होना चाहिए |

आरटीआई ( RTI) के लिए आवेदन करने के कितने दिनों बाद मिलेगी सूचना

सरकार के तरफ से सभी विभागों में आरटीआई ( RTI) का जवाब देने के लिए लोक सूचना अधिकारी मौजूद होते हैं | आप केंद्र या राज्य सरकार के जिस विभाग के बारे में सूचना लेना चाहते हैं वहाँ के अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं | आरटीआई ( RTI) फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर सरकार की तरफ से इसका जवाब देना अनिवार्य है | जिस दिन आपने आरटीआई फाइल करने के लिए फीस दिया था उस दिन से इसकी गणना की जायेगी |

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आरटीआई ( RTI) फाइल करने का प्रोसेस

  • आप आरटीआई ( RTI) के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं |
  • ऑनलाइन आरटीआई ( RTI) के लिए आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार से जुड़े किसी विभाग से जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाईट www.rtionline.gov.in पर जाएं | यदि मांगी गई सूचना राज्य सरकार के विभाग से जुड़ी है तो संबंधित राज्य सरकार की वेबसाईट पर ऑनलाइन आरटीआई दायर की जा सकती है | जैसे उत्तर प्रदेश के लिए rtionline.up.gov.in वेबसाईट पर जा सकते हैं |
  • यहाँ ईमेल आईडी और फोन नंबर डालने के बाद खुद को रेजिस्टर्ड कर आरटीआई फाइल करें |
  • इसके अलावा बिना रेजिस्ट्रेशन किए भी आवेदन कर सकते हैं |
  • इसके लिए आधिकारिक वेबसाईट को ओपन करने के बाद File RTI पर क्लिक करें |
  • यहाँ आप सवाल लिखने के बाद फीस की पर्ची लगा कर आरटीआई फाइल कर 30 दिनों तक जवाब के लिए इंतजार करें |

ऑफलाइन

सादे कागज पर हाथ से लिखी हुई या टाइप की गई एप्लीकेशन के जरिए संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जा सकती है | एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये की फीस भी जमा करानी होती है |

यदि किसी विभाग के द्वारा निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो संबंधित विभाग पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा | हालांकि जुर्माने की राशि 25000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी |

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