उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की संपूर्ण जानकारी


🌾 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

शुरुआत: जनवरी 2020
लाभार्थी: राज्य के किसान, भूमिहीन कृषक, पट्टेदार, और बटाईदार
उद्देश्य: खेती-किसानी से जुड़ी दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।


💰 सहायता राशि

दुर्घटना की स्थितिसहायता राशि
मृत्यु₹5 लाख
पूर्ण विकलांगता (60% से अधिक)₹5 लाख
आंशिक विकलांगता (25–50%)₹1 से ₹2 लाख
एक हाथ + एक पैर आदि खोना₹2 से ₹3 लाख

यदि लाभार्थी पहले से किसी और योजना (जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा) से आच्छादित है, तो राज्य सरकार शेष राशि मिलाकर कुल ₹5 लाख तक की मदद करती है।


✅ पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
  • भूमिधर किसान, सह-स्वामी, पट्टेदार, या बटाई पर खेती करने वाला हो।
  • दुर्घटना 14 सितंबर 2019 या उसके बाद हुई हो।

⚠️ किन दुर्घटनाओं पर मिलेगा लाभ?

  • खेत में कार्य करते समय चोट लगना या मृत्यु
  • आग लगना
  • बिजली का झटका
  • जानवरों के काटने या हमले से
  • सड़क/रेल/हवाई दुर्घटना
  • मकान गिरना
  • प्राकृतिक आपदा (बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन)
  • आत्महत्या नहीं कवर की जाती।

📝 आवेदन प्रक्रिया

  • समय सीमा: दुर्घटना/मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदन अनिवार्य है।
    • विशेष परिस्थितियों में 30 दिन का अतिरिक्त समय (कुल 75 दिन) मिल सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: https://esathi.up.gov.in

📄 आवश्यक दस्तावेज़

  1. मृतक/पीड़ित का आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. खतौनी या पट्टा/बटाई का प्रमाण
  4. बैंक पासबुक की कॉपी
  5. मृत्यु प्रमाणपत्र या विकलांगता प्रमाणपत्र
  6. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)
  7. पासपोर्ट आकार की फोटो
  8. मोबाइल नंबर

📌 आवेदन कैसे करें?

  1. https://esathi.up.gov.in पर जाएं
  2. पंजीकरण/लॉगिन करें
  3. “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” का चयन करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें
  6. ज़रूरत पड़ने पर तहसील या जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें।

अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड, पीडीएफ फॉर्म, या नमूना दस्तावेज़ भी बना सकता हूँ।

बताएं किस तरह की मदद चाहिए?

यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की संपूर्ण जानकारी हिंदी में दी गई है:


🌾 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

शुरुआत: जनवरी 2020
लाभार्थी: राज्य के किसान, भूमिहीन कृषक, पट्टेदार, और बटाईदार
उद्देश्य: खेती-किसानी से जुड़ी दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।


💰 सहायता राशि

दुर्घटना की स्थितिसहायता राशि
मृत्यु₹5 लाख
पूर्ण विकलांगता (60% से अधिक)₹5 लाख
आंशिक विकलांगता (25–50%)₹1 से ₹2 लाख
एक हाथ + एक पैर आदि खोना₹2 से ₹3 लाख

यदि लाभार्थी पहले से किसी और योजना (जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा) से आच्छादित है, तो राज्य सरकार शेष राशि मिलाकर कुल ₹5 लाख तक की मदद करती है।


✅ पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  • आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
  • भूमिधर किसान, सह-स्वामी, पट्टेदार, या बटाई पर खेती करने वाला हो।
  • दुर्घटना 14 सितंबर 2019 या उसके बाद हुई हो।

⚠️ किन दुर्घटनाओं पर मिलेगा लाभ?

  • खेत में कार्य करते समय चोट लगना या मृत्यु
  • आग लगना
  • बिजली का झटका
  • जानवरों के काटने या हमले से
  • सड़क/रेल/हवाई दुर्घटना
  • मकान गिरना
  • प्राकृतिक आपदा (बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन)
  • आत्महत्या नहीं कवर की जाती।

📝 आवेदन प्रक्रिया

  • समय सीमा: दुर्घटना/मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदन अनिवार्य है।
    • विशेष परिस्थितियों में 30 दिन का अतिरिक्त समय (कुल 75 दिन) मिल सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: https://esathi.up.gov.in

📄 आवश्यक दस्तावेज़

  1. मृतक/पीड़ित का आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. खतौनी या पट्टा/बटाई का प्रमाण
  4. बैंक पासबुक की कॉपी
  5. मृत्यु प्रमाणपत्र या विकलांगता प्रमाणपत्र
  6. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)
  7. पासपोर्ट आकार की फोटो
  8. मोबाइल नंबर

📌 आवेदन कैसे करें?

  1. https://esathi.up.gov.in पर जाएं
  2. पंजीकरण/लॉगिन करें
  3. “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” का चयन करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें
  6. ज़रूरत पड़ने पर तहसील या जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें।

आवेदन फॉर्म भरने की विधि

यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:


🌐 Step-by-Step: आवेदन कैसे करें?

🖥️ चरण 1: वेबसाइट पर जाएं

➡️ https://esathi.up.gov.in पर जाएं
(यह उत्तर प्रदेश सरकार की ई-सेवा साइट है)


🧑‍💼 चरण 2: पंजीकरण करें / लॉगिन करें

  • अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है:
    • “New User Registration” पर क्लिक करें
    • आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ओटीपी से रजिस्ट्रेशन करें
  • अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है:
    • “Login” पर क्लिक करें
    • User ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें

📋 चरण 3: योजना का चयन करें

  • लॉगिन करने के बाद “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” (Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana) विकल्प चुनें।

📝 चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें

फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

  1. पीड़ित/मृतक का नाम
  2. पिता/पति का नाम
  3. पता (जिला, तहसील, गांव)
  4. खतौनी संख्या / पट्टा / बटाई प्रमाण
  5. दुर्घटना की तिथि व प्रकार
  6. बैंक विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड आदि)
  7. आधार और अन्य दस्तावेज़

📎 चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें

स्कैन किए गए निम्न दस्तावेज़ अपलोड करें:

  • आधार कार्ड
  • खतौनी/पट्टा प्रमाण
  • बैंक पासबुक
  • मृत्यु प्रमाणपत्र / विकलांगता प्रमाणपत्र
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

✅ चरण 6: आवेदन सबमिट करें

  • सब कुछ भरने और अपलोड करने के बाद “Submit” बटन दबाएं।
  • आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन संख्या (Application ID) दिखेगी, उसे नोट कर लें।

🔍 चरण 7: आवेदन की स्थिति जांचें

  • वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन की स्थिति देखें” या “Track Application” विकल्प से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

📞 सहायता के लिए

अगर किसी चरण में परेशानी हो:

  • तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय में संपर्क करें
  • या ई-साथी हेल्पलाइन: [esathi.up.gov.in पर उपलब्ध है]

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