उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार की वह योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों (तथा विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह) के लिए सामूहिक विवाह कराया जाता है और प्रति जोड़ा लगभग 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 के अंतर्गत पात्र जोड़ों को प्रति विवाह लगभग 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है और आय सीमा को 3 लाख रुपये वार्षिक तक बढ़ा दिया गया है।

यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित होती है और केवल यूपी के स्थायी निवासियों के लिए है।

मुख्य लाभ और राशि का बंटवारा

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 कुल सहायता: प्रति जोड़ा अब 51,000 रुपये के स्थान पर 1,00,000 रुपये (वित्त वर्ष 2025–26 से)।

लगभग 60,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी से जमा होते हैं।

लगभग 25,000 रुपये गृहस्थी सामग्री/उपहार (कपड़े, बर्तन, पायल, आदि) के रूप में दिए जाते हैं।��लगभग 15,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन (पंडाल, भोजन आदि) पर खर्च किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 पात्रता (Eligibility – UP)

आवेदिका/कन्या उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।

कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय सीमा: पहले 2 लाख रुपये थी, जिसे 2025 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है ताकि अधिक गरीब व निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार लाभ ले सकें।

बीपीएल, एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सभी पात्र हैं, यदि आय सीमा के अंदर हों

विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक कार्यक्रम में ही विवाह होना चाहिए; सामान्य निजी/कोर्ट मैरिज पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता।

योजना हेतु आवेदन कैसे करें

(UP Online/Offline)आधिकारिक पोर्टल: cmsvy.upsdc.gov.in या shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर पंजीकरण/आवेदन करना होता है।

ऑनलाइन फार्म में आवेदिका व वर का विवरण, आयु, आय, पता, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर आदि भरना होता है, फिर OTP वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म सबमिट किया जाता है।

प्रिंट लेकर संबद्ध ब्लॉक/नगर निकाय या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कर दिया जाता है, जहां दस्तावेज़ सत्यापन के बाद नाम सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सूची में शामिल किया जाता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेजआधार कार्ड (वर व वधू), पासपोर्ट साइज फोटो।

निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र (जो 3 लाख सालाना से कम/बराबर दिखाए)।

बैंक पासबुक की कॉपी (कन्या के नाम)।

(आवश्यक हो तो) जाति प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड, और गोद ली हुई बेटी के लिए गोदनामा आदि।

आवेदन की स्थिति देखे

आवेदन की स्तिथि देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें

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